Supreme court of India

Supreme court
अपील में आगे तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले ने आयोग के सुचारू कामकाज और आरटीआई अधिनियम के तहत संसद द्वारा अनिवार्य वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है।