RJD

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है और उन्हें केवल खाद्य पदार्थ प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है।