नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजद नेता तेजस्वी यादव की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उनकी कथित "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की शिकायत को अदालत से बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यादव द्वारा दायर माफी के एक ताजा बयान को रिकॉर्ड पर लिया। शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को यादव को अपनी कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" को वापस लेते हुए एक "उचित बयान" दाखिल करने का निर्देश दिया था।
यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित "गुजराती ठग" टिप्पणी वापस ले ली।
शीर्ष अदालत ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे दायर करने वाले गुजरात निवासी को नोटिस जारी किया था।
कथित आपराधिक मानहानि के लिए यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।