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एमआईबी ने कहा कि नए मसौदे में, ओटीटी और डिजिटल समाचार प्रसारकों को निर्धारित सीमा तक पहुंचने पर सरकार को सूचित करने में विफल रहने पर आपराधिक दंड से छूट दी गई है।