Supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर रामदेव, बालकृष्ण की नई माफी खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह रामदेव और बालकृष्ण के कार्यों को जानबूझकर और जानबूझकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन मानता है।