Siddaramaiah Karnataka CM

कर्नाटक
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि कांग्रेस नेता की याचिका में योग्यता नहीं है और अदालत के हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है।