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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कॉलेज के कार्यों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और निर्देश को स्थगित कर दिया।