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कर्नाटक
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि कांग्रेस नेता की याचिका में योग्यता नहीं है और अदालत के हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है।