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पीठ ने कहा कि भोजनालयों को उस प्रकार का भोजन प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है जो वे परोस रहे हैं लेकिन उन्हें मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है।