नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, जब मालीवाल ने एक एफआईआर में उन पर 13 मई को केजरीवाल के आवास पर शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। एफआईआर के अनुसार, कुमार ने उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे और पेट और पेल्विक क्षेत्र में लातें मारीं।
शिकायत के बाद, पुलिस ने कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत एफआईआर दर्ज की, जो किसी महिला पर उसकी विनम्रता को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के इरादे से हमला या आपराधिक बल जैसे अपराधों से संबंधित है।