उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में कांवर यात्रा नेमप्लेट फैसले का बचाव किया

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राजा चौधरी
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कांवर यात्रा मार्ग पर भोजन बेचने वाले व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तीर्थयात्रियों को एक सूचित विकल्प प्रदान करने के लिए है ताकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। 

शीर्ष अदालत आज इस कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें इसे भोजनालय मालिकों के अपने व्यापार और पेशे का अभ्यास करने के अधिकार पर गंभीर प्रतिबंध बताया गया है।

राज्य का हलफनामा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा पारित 17 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत द्वारा सोमवार को जारी नोटिस के जवाब में आया है। चूंकि याचिकाओं में दावा किया गया था कि ऐसा निर्देश अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण था, शीर्ष अदालत ने अंतरिम उपाय के रूप में आदेश पर रोक लगा दी।

17 जुलाई के अपने आदेश का बचाव करते हुए, यूपी सरकार ने कहा, "मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवरियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय है।"

इसमें आगे कहा गया है कि निर्देशों के पीछे का विचार कांवरिया की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यात्रा के दौरान उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के संबंध में पारदर्शिता और सूचित विकल्प है, ताकि गलती से भी वे अपनी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ न करें।

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिकाओं में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा जारी किए गए इसी तरह के निर्देशों को भी चुनौती दी गई है।

दो सप्ताह की यात्रा से पहले कई हफ्तों और महीनों की सख्त दिनचर्या होती है, क्योंकि कांवरिया सख्त शाकाहारी, सात्विक आहार का पालन करते हैं, यहां तक कि अपने भोजन से प्याज और लहसुन को भी त्याग देते हैं।

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