दिल्ली कोर्ट ने दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी

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राजा चौधरी
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दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

खालिद ने मामले में देरी और अन्य आरोपियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की थी।

विशेष न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने 13 मई को उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसे "तुच्छ और आधारहीन" बताया था।

उमर खालिद के वकील ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ कोई आतंकी आरोप नहीं लगाया गया था और उसका नाम केवल दस्तावेज़ में दोहराया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनका नाम दोहराने से झूठ सच नहीं बन जाता।

खालिद के वकील ने अपने मुवक्किल के खिलाफ शातिर मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया था।

दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर 2020 में 23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण कथित तौर पर दंगे हुए।

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने के बाद उमर खालिद ने स्थानीय अदालत का रुख किया था।

"क्या संदेश साझा करना एक आपराधिक या आतंकवादी कृत्य है?" उनके वकील ने कोर्ट में कहा था।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने आरोप लगाया था कि उमर खालिद कुछ लिंक साझा करके एक साजिश के तहत अपनी कहानी को बढ़ा रहा था।

इस पर खालिद के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि खालिद "सही कहानी" साझा कर रहे थे।

इससे पहले, उनके वकील ने तर्क दिया था कि नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, समान अपराधों के आरोपी थे।

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