गुजरात के अमरेली में तीन बच्चे होने के कारण दो भाजपा पार्षदों को अयोग्य घोषित कर दिया गया

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राजा चौधरी
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अमरेली

अमरेली: गुजरात के अमरेली शहर में भारतीय जनता पार्टी के दो पार्षदों को स्थानीय निकाय से अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनके तीन बच्चे थे। उन्हें गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इसके लिए आदेश अमरेली जिला कलेक्टर, अजय दहिया के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता खीमा कासोटिया और मेघना बोखा को सोमवार को तत्काल प्रभाव से अमरेली के दामनगर नगरपालिका से अयोग्य घोषित कर दिया गया। कलेक्टर ने दामनगर नगरपालिका के मुख्य अधिकारी क्रुपेश पटेल द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए जन्म प्रमाण पत्र का हवाला दिया।

हालांकि पार्षदों की अयोग्यता चुनावी मौसम के बीच भाजपा के लिए एक झटका है, लेकिन इससे अमरेली में नगर निकाय पर पार्टी की पकड़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

दोनों पार्षदों को उनकी अयोग्यता से पहले कलेक्टर कार्यालय द्वारा तलब किया गया था। जब उन्होंने 2021 में दामनगर नगर निकाय चुनाव लड़ा था, तो कासोटिया और बोखा दोनों ने दो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में रखे थे।

हालाँकि, नए प्रमाणपत्रों से संकेत मिलता है कि वार्ड नंबर 2 से भाजपा पार्षद कासोटिया और वार्ड नंबर 3 से भाजपा पार्षद बोखा तीसरी बार माता-पिता बने हैं, जो गुजरात नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन है।

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