1993 ट्रेन बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा कोर्ट से बरी

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राजा चौधरी
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Tunda

जयपुर: राजस्थान की एक विशेष अदालत ने आज 1993 विस्फोट मामले में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष बम निर्माता अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया।

 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर कई ट्रेनों में हुए विस्फोटों में दो लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

अदालत ने टुंडा के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए अन्य दो आरोपियों - अमीनुद्दीन और इरफान को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 टुंडा, जो अब 84 वर्ष का है, 1996 के बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह कई अन्य बम विस्फोट मामलों में आरोपी है।

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