हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 7 दिन में शंभू बॉर्डर खोलने का निर्देश दिया

फरवरी में, जब एसकेएम और केएमएम ने दिल्ली तक मार्च करने की घोषणा की, तो हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए।

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राजा चौधरी
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Shambu barrage

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया. किसान 13 फरवरी से वहां डेरा डाले हुए हैं जब उनका 'दिल्ली चलो' मार्च रोक दिया गया था।

फरवरी में, जब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने दिल्ली तक मार्च करने की घोषणा की, तो हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए। वे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के मुद्दों और नाकाबंदी के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह पर ये आदेश आए। यह निर्देश न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति विकास बहल की खंडपीठ ने जारी किये। किसानों ने इस मामले पर चर्चा के लिए 16 जुलाई को एक बैठक निर्धारित की है।

हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने सुनवाई के बाद मीडिया को बताया कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के भीतर बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि कानून-व्यवस्था का कोई मुद्दा सामने आता है, तो सरकार कानून के अनुसार निवारक कदम उठा सकती है। पंजाब सरकार को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं और पंजाब की ओर से किसी भी तरह के बैरिकेड को भी हटा दिया जाना चाहिए। सभरवाल ने कहा, राजमार्ग खोलने के आदेश हैं।

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