चंडीगढ़ चुनाव की दोबारा गिनती, 8 अवैध वोटों की गिनती की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

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राजा चौधरी
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Anil massey

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हुए विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई।

 मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा और आप के बीच विवाद के केंद्र में आठ "अमान्य" वोटों की जांच की, और कहा कि उन्हें "फिर से गिना जाएगा... वैध माना जाएगा" और "परिणाम के आधार पर घोषित किए जाएंगे।"

 पुनर्गणना में जिसमें अनिर्दिष्ट कारणों से मसीह द्वारा छोड़े गए आठ वोट शामिल हैं - से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मेयर पद की दौड़ में स्पष्ट जीत मिलेगी।

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