नई दिल्ली: देश के लगभग 3 करोड़ घरों को स्टार इंडिया, ज़ी और सोनी के चैनल्स देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) को नए टैरिफ ऑर्डर (NTO 3.0) मामले में कोई राहत नहीं दी।
अदालत सोमवार को दोपहर 3 बजे इकट्ठी हुई जहां AIDCF की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।
AIDCF की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
केबल ऑपरेटर, जो AIDCF के सदस्य हैं, तीन broadcasters के साथ इंटरकनेक्शन सौदों पर हस्ताक्षर करने के बारे में निर्णय लेने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।