नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मामलों में जमानत दे दी।
अदालत ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मामलों में मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत दे दी। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सिसौदिया।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में धकेलना "न्याय का मखौल" होगा।
अदालत ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ ₹10 लाख का जमानत बांड भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने छह अगस्त को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था