चुनावी बांड योजना 'असंवैधानिक': सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी फंडिंग प्रणाली को रद्द किया

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राजा चौधरी
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SC

नई दिल्ली: एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक" करार दिया जाना चाहिए।

 इसने केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।

पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं और चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी जरूरी है।

अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई को ये बांड जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो 2017 में शुरू की गई प्रणाली का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। एसबीआई 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा "एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में, जिसका हमारे चुनावी लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना और कंपनियों में आयकर अधिनियम में इसे लागू करने के लिए किए गए सभी प्रावधानों को रद्द कर दिया है। अधिनियम, आदि सब कुछ रद्द कर दिया गया है।

 उन्होंने माना है कि यह नागरिकों की जानकारी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है कि वे यह जान सकें कि राजनीतिक दलों को इतना पैसा कौन दे रहा है,'' वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संवाददाताओं से कहा।

 यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।

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