सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं

author-image
राजा चौधरी
New Update
SC

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक प्रचारकों, विशेष रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं द्वारा दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना अदालतों का काम नहीं है।

“हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हम अनुच्छेद 32 (रिट क्षेत्राधिकार) के तहत ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते। याचिकाएं खारिज की जाती हैं,'' पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश में उन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया, जिन्हें याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने के बाद बिना बारी के लिया गया था।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने या यह निर्दिष्ट करने की आजादी देने की मांग की गई थी कि वर्तमान स्तर पर याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा रहा है। “हम कोई आज़ादी या कुछ भी नहीं देंगे। यह आपका काम है,'' पीठ ने वकीलों से कहा।

Advertisment