सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग खारिज की

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राजा चौधरी
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Arvind Kejriwal Supreme court sc

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के कारण अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।

 शीर्ष अदालत ने कहा कि यह औचित्य का मामला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसके कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें पिछले हफ्ते शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित मामला अभी भी विचाराधीन था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है और उनकी जमानत की शर्त के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया है।

अदालत ने कहा, "अंतरिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग आमतौर पर कई मामलों में किया जाता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है। यह मामला अपवाद नहीं है।"

यह आदेश आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव अभियान को बड़ा बढ़ावा देने वाला है, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में पंजाब की सभी सीटों और दिल्ली की चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है।

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