राकांपा (सपा) जनता से स्वैच्छिक दान स्वीकार कर सकती है: चुनाव आयोग

ईसीआई ने कहा, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा दान किया जा सकता है।"

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राजा चौधरी
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मुंबई: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को दान स्वीकार करने की अनुमति दे दी।

यह घटनाक्रम उस दिन हुआ जब अनुभवी राजनेता की बेटी और बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राकांपा (शरदचंद्र पवार) के आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से जनता से स्वैच्छिक दान स्वीकार करने के लिए पार्टी की स्थिति को प्रमाणित करने का अनुरोध किया।

“पार्टी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की प्रासंगिक धाराओं के तहत, सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा स्वेच्छा से दी जाने वाली किसी भी राशि को स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो सभी राजनीतिक दलों के योगदान को नियंत्रित करती है।” चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा।

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