नई दिल्ली: समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इंडिगो फ्लाइट के एक 42 वर्षीय यात्री को मंगलवार को मुंबई पुलिस ने विमान में बीड़ी (सिगरेट) पीने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि यह घटना दिल्ली से मुंबई की उड़ान पर हुई, जहां यात्री ने विमान के शौचालय के अंदर कथित तौर पर बीड़ी पी ली।
घटना की सूचना मिलने पर, इंडिगो फ्लाइट क्रू ने तुरंत हस्तक्षेप किया और यात्री को रोका। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
बीड़ी की तेज़ गंध से चालक दल के बीच संदेह पैदा हो गया, जिसके बाद गहन तलाशी ली गई। तब पता चला कि टॉयलेट के अंदर एक यात्री वास्तव में धूम्रपान कर रहा था। जांच करने पर, आरोपियों ने अपना कृत्य स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और विमान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पुष्टि की, व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
विमान में सिगरेट पीने के आरोप में किसी यात्री को पकड़े जाने का यह पहला मामला नहीं है।
पिछले साल अगस्त में हुई ऐसी ही एक घटना में, दुबई से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट के अंदर एक पुरुष यात्री को धूम्रपान करते हुए पाया गया था।
जांच के बाद, शौचालय में आंशिक रूप से जली हुई सिगरेट पाई गई, जिससे चालक दल ने यात्री से उसके कार्यों के बारे में पूछताछ की, जब उसने उन्हें एक लाइटर और सिगरेट का एक पैकेट दिया।
इस घटना के बाद फ्लाइट क्रू ने तुरंत कार्रवाई की, जिन्होंने लैंडिंग पर मुंबई के सहारा पुलिस स्टेशन को मामले की सूचना दी।
अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइट के मुंबई पहुंचने के बाद, सहार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 के तहत दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने के साथ-साथ विमान नियमों की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मार्च 2023 में, कोलकाता से इंडिगो की उड़ान में धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने के बाद बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक और यात्री को पकड़ा गया था। केबिन क्रू को कूड़ेदान में एक सिगरेट मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में साथी यात्रियों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मामला दर्ज किया गया।