अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस

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राजा चौधरी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2024 को।

 केजरीवाल ने आज दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद अपनी रिमांड को चुनौती दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

केजरीवाल को 21 मार्च को रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई में उनकी न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी।

इससे पहले, आप नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय के अनुसार, ईडी के पास गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, और कहा कि यह उनकी गिरफ्तारी का एक अनिवार्य परिणाम था। जांच एजेंसी के साथ असहयोग”। अदालत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का "समय चुनने" के लिए केंद्रीय एजेंसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

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