नये आपराधिक कानून आज से प्रभावी हो गये हैं

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे।

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राजा चौधरी
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दिल्ली: सोमवार, 1 जुलाई से, तीन नए आपराधिक कानून देश भर में प्रभावी होंगे, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

आपराधिक मामले का फैसला मुकदमा समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए. गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करनी चाहिए।

 बलात्कार पीड़ितों के बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

कानून में एक नया अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करता है। बच्चे को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए गंभीर दंड का प्रावधान है। नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सज़ा या आजीवन कारावास हो सकता है।

कानून में अब उन मामलों के लिए दंड शामिल है जहां शादी के झूठे वादों से गुमराह होने के बाद महिलाओं को छोड़ दिया जाता है।

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