वाराणसी: फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 12 मार्च को मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया और सजा सुनाने के लिए 13 मार्च की तारीख तय की।
वाराणसी की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मंगलवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और मामले में सजा सुनाने के लिए 13 मार्च की तारीख तय की।
सुनवाई के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी बांदा जेल से जहां वह बंद हैं, वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की एमपी/एमएलए अदालत ने मामले में मुख्तार को धारा 428 (शरारत), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 120बी के तहत दोषी ठहराया। सिंह ने कहा, भारतीय दंड संहिता की (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30।