दिल्ली की अदालत ने मेधा पाटकर की सजा निलंबित की, जमानत दी

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राजा चौधरी
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नई दिल्ली: दिल्ली साकेत कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को सुनाई गई सजा को निलंबित कर दिया।

अदालत ने मेधा पाटकर को 25,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी। अदालत ने दिल्ली के एलजी को नोटिस जारी कर 4 सितंबर को इस मामले पर जवाब मांगा है।

यह मेधा पाटकर द्वारा मामले में अपनी सजा को चुनौती देने के लिए सत्र अदालत में जाने के दो दिन बाद आया है।

1 जुलाई को दिल्ली की अदालत ने मेधा पाटकर को पांच महीने जेल की सजा सुनाई और वीके सक्सेना को मुआवजे के रूप में ₹10 लाख देने का निर्देश दिया। आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पाटकर की उम्र, बीमारी और अवधि को देखते हुए यह "कड़ी सजा नहीं है।"

हालाँकि, पाटकर को अपील दायर करने का समय देने के लिए सजा को 1 अगस्त तक निलंबित कर दिया गया था।

मानहानि का मामला जनवरी 2001 का है, जब पाटकर ने 25 नवंबर 2000 को "देशभक्त का सच्चा चेहरा" शीर्षक से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें उन्होंने उस समय अहमदाबाद स्थित एक एनजीओ का नेतृत्व करने वाले सक्सेना को "कायर" कहा था। और उन पर हवाला लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया.

विशेष रूप से, सक्सेना का एनजीओ उस समय सरदार सरोवर परियोजना को पूरा करने में सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा था, जबकि पाटकर बांध के निर्माण के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

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