2022 में नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को POCSO के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई गई

author-image
राजा चौधरी
New Update
Posco

सिलचर: असम के धुबरी जिले की एक POCSO अदालत ने 2022 में अपने पड़ोस की पांच वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, अधिकारियों ने कहा।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, घटना के बाद परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था।

पुलिस के मुताबिक, शख्स के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा-6 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-एबी (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक ऋतुपर्णा गुहा ने अदालत को बताया कि बलात्कार पीड़िता की मां ने 17 फरवरी, 2022 को फकीरगंज पुलिस स्टेशन में पहली सूचना (एफआईआर) रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग लड़की को चॉकलेट की पेशकश की, उसका अपहरण कर लिया और सुनसान इलाके में उसके साथ बलात्कार किया। परिवार के सदस्यों ने कहा, "स्थानीय लोगों ने उसे अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया और आरोपी फरार हो गया।"

2022 में अपनी गिरफ्तारी के बाद, आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन किया लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

अधिवक्ता ऋतुपर्णा गुहा के अनुसार, अतिरिक्त सत्र विशेष न्यायाधीश ममता भदानी ने एक आदेश पारित किया और आरोपी को POCSO और 376-AB (IPC) के तहत दोषी ठहराया।

गुहा ने कहा, 20 साल की कैद के साथ-साथ उन पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और रकम अदा न करने पर उनकी सजा में छह महीने और जोड़ दिए जाएंगे।

Advertisment