मुंबई की होटल कारोबारी जया शेट्टी की हत्या के मामले में छोटा राजन को उम्रकैद की सजा

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राजा चौधरी
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मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को दोषी ठहराया।

जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। उन्हें छोटा राजन गिरोह से रंगदारी के लिए फोन आ रहे थे।

4 मई 2001 को उनके होटल के अंदर गिरोह के दो सदस्यों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

धमकियों के चलते महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई थी. हालांकि, हत्या से दो महीने पहले ही उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी।

अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद भारत निर्वासित होने के बाद छोटा राजन वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक दो शूटरों ने जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी. होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी ने गोली चलाने वालों का पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ लिया।

छोटा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है, पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब उसने फिल्म निर्माता हंसल मेहता और वेब सीरीज 'स्कूप' का निर्माण करने वाले मैचबॉक्स शॉट्स एलएलपी के मालिकों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट (एचसी) का दरवाजा खटखटाया था।

अपने मुकदमे में राजन ने फिल्म निर्माता द्वारा उनकी तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। इस बारे में उन्हें अपनी पत्नी से तब पता चला जब उन्होंने सीरीज़ का ट्रेलर देखा। राजन के अनुसार, यह उनके अधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने उनकी अनुमति नहीं ली थी।

उन्होंने अदालत से निर्माताओं को श्रृंखला जारी करने से स्थायी रूप से रोकने का आग्रह किया था।

नेटफ्लिक्स सीरीज़ पत्रकार जिग्ना वोरा की कहानी पर आधारित थी, जिन पर साथी पत्रकार ज्योतिर्मय डे (जे डे) की हत्या का आरोप था।

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