अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली

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राजा चौधरी
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Kejri

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।

 न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया। मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत दी गई है - हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया और कहा कि चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार नहीं है।

1 जून तक अंतरिम जमानत का मतलब है कि 25 मई को दिल्ली में मतदान होने पर केजरीवाल जेल से बाहर होंगे। 2 जून को केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा। 4 जून को मतगणना और नतीजे वाले दिन वह जेल में रहेंगे।

जमानत शर्तों का उल्लेख करने वाला विस्तृत आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा।

केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम जमानत का मतलब है कि वह एक महीने से अधिक समय के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे।

औपचारिकताओं में कुछ समय लगता है और केजरीवाल वास्तव में आज तिहाड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि वे आज ही केजरीवाल की रिहाई के लिए प्रयास करेंगे। फरासत ने कहा, अंतरिम जमानत आदेश में उनके चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ईडी ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का विरोध किया और कहा कि ऐसी कोई मिसाल उपलब्ध नहीं है कि किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया ताकि वह चुनाव प्रचार कर सकें. इसमें कहा गया है कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले तो इसका विरोध किया लेकिन बाद में मान गये.

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में पीठ से कहा था कि केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है।

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