अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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राजा चौधरी
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्हें तीन दिन की हिरासत में भेज दिया गया था।

शनिवार को, केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद, दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यह कहते हुए कि उनका नाम उत्पाद शुल्क नीति मामले में "मुख्य साजिशकर्ताओं" में से एक के रूप में सामने आया था।

एजेंसी ने यह दावा करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और गोल-मोल जवाब दिए। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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