नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने चीनी वीजा जारी करने से संबंधित एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को समन जारी किया।
ईडी ने मामले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें चिदंबरम को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत आरोपी बनाया गया था।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले के सभी आरोपियों को समन जारी कर 5 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
ईडी ने 25 जनवरी को दायर अपने आरोप पत्र में कांग्रेस सांसद के करीबी एस भास्कररमन के साथ-साथ पदम दुगर, विकास मखारिया और मंसूर सिद्दीकी सहित चार अन्य लोगों को भी नामित किया था।
आरोप पत्र में तीन कंपनियों - एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, डुगर हाउसिंग लिमिटेड और मेसर्स तलवंडी साबो प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) का भी नाम है।
आरोप पत्र में तीन कंपनियों - एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, डुगर हाउसिंग लिमिटेड और मेसर्स तलवंडी साबो प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) का भी नाम है।
चिदंबरम ने पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जून 2022 में इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जो अभी भी लंबित है।