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बेंगलुरु: प्रज्वल रेवन्ना पर उनकी पूर्व नौकरानी की शिकायत के बाद 28 अप्रैल को कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। यौन उत्पीड़न, धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जद (एस) ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ कई महिलाओं द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।