कांग्रेस से ₹3,500 करोड़ वसूलने के लिए कोई कठोर कदम नहीं, आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय संकट का सामना कर रही कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए, आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह लेवी सहित ₹3,500 करोड़ की मांग की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। पिछले सप्ताह लगभग ₹1,700 करोड़ के नोटिस जारी किए गए थे।

अप्रैल-जून के आम चुनावों के मद्देनजर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए विभाग ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह पार्टी से धन वापस पाने के लिए किसी भी तत्काल कार्रवाई का सहारा नहीं लेगा।

“याचिकाकर्ता एक राजनीतिक दल है। यह विवादित निर्णय 2016 का है और इन मापदंडों के आधार पर, 2021 में एक मांग उठाई गई थी। मार्च 2024 में, हमने ₹134 करोड़ की वसूली की और अब हमने उन्हीं मापदंडों के आधार पर ₹1,700 करोड़ की मांग उठाई है। चूंकि चुनाव चल रहे हैं, जब तक चुनाव के बाद मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, हम इस राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ”मेहता ने न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और एजी मसीह की पीठ को बताया।

इस पर, पीठ ने कानून अधिकारी के बयान की सराहना की और पिछले महीने पार्टी के खिलाफ जारी मांग नोटिसों की एक श्रृंखला के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में उनका उपक्रम दर्ज किया।

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