अरविंद केजरीवाल की जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक को 'असामान्य' बताया

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राजा चौधरी
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Arvind Kejriwal Supreme court sc

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को कहा कि आमतौर पर रोक के आदेश सुरक्षित नहीं रखे जाते और उसी दिन सुनाए जाते हैं।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा का इंतजार करना चाहेगी।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "यह असामान्य है।"

उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक उनकी रिहाई पर रोक लगाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि इस स्तर पर कोई भी आदेश सुनाना मुद्दे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने जैसा होगा।

पीठ ने सिंघवी से कहा, "अगर हम इस स्तर पर कोई आदेश पारित करते हैं तो हम इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय कर देंगे। यह कोई अन्य अदालत नहीं बल्कि उच्च न्यायालय है।"

बाद में इसने सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी।

सिंघवी ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक हटाने की मांग की थी।

वकील ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपना आदेश सुनाए जाने तक केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के भागने का खतरा नहीं है।

उन्होंने कहा, "मैं जानता हूं कि मैं क्या पूछ रहा हूं। इस अदालत को उच्च न्यायालय के आदेश को सुनाए जाने से पहले उस पर रोक लगा देनी चाहिए, जैसे उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के उल्लेख मात्र पर जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।"

ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय जल्द ही एजेंसी के स्थगन आवेदन पर अपना फैसला सुनाएगा।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

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