दिल्ली HC ने पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया

author-image
राजा चौधरी
New Update
Delhi High court

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अनुभवी पत्रकार रजत शर्मा ने लोकसभा चुनाव परिणाम वाले दिन अपने शो के दौरान "अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल किया था।

अदालत ने कहा कि अगर एक्स पर वीडियो और पोस्ट को सार्वजनिक डोमेन में रहने की अनुमति दी गई तो वादी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अदालत में चलाए गए टीवी डिबेट के फुटेज से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादी शर्मा ने नायक के खिलाफ "मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए हस्तक्षेप किया था और कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया"।

अदालत ने कहा कि पत्रकार को बदनाम करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट "अति-सनसनीखेज" हैं।

"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन घटना के प्रति सच्चा बने रहना भी एक समान कर्तव्य है। वादी को अपमानित करने वाले एक्स पोस्ट और कुछ नहीं बल्कि अत्यधिक सनसनीखेज और तथ्यों का चित्रण हैं। यह स्पष्ट रूप से गलत है,'' अदालत ने शुक्रवार को पारित अपने 18 पेज के आदेश में कहा और शनिवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया।

Advertisment