माओवादी लिंक मामला: बॉम्बे HC ने पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को किया बरी

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राजा चौधरी
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को माओवादी लिंक मामले में बरी कर दिया। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति एसए मेनेजेस की पीठ ने नागपुर सत्र अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2017 में जीएन साईबाबा और अन्य को दोषी ठहराया था।

बार और बेंच ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने जीएन साईबाबा की अपील पर दोबारा सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, क्योंकि हाई कोर्ट की पिछली बेंच ने भी 14 अक्टूबर, 2022 को विकलांग प्रोफेसर को बरी कर दिया था।

54 वर्षीय जीएन साईबाबा व्हीलचेयर पर हैं और 99 प्रतिशत विकलांग हैं। वह फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

गढ़चिरौली की एक सत्र अदालत ने मार्च 2017 में जीएन साईबाबा और अन्य को कथित माओवादी संबंधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया था।

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