असम के करीमगंज में बाल विवाह कराने के आरोप में आठ गिरफ्तार: पुलिस

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राजा चौधरी
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सिलचर: असम पुलिस ने बुधवार को करीमगंज में बाल विवाह कराने के आरोप में एक काजी (विवाह रजिस्ट्रार) और सात अन्य को गिरफ्तार किया। 

पुलिस ने कहा कि उन्हें सोमवार शाम को करीमगंज के पत्थरकांडी पुलिस स्टेशन के तहत कबरीबंद गांव में एक विवाह समारोह आयोजित होने की सूचना मिली, जिसके बाद इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया।

पथरकंडी पुलिस थाना प्रभारी दीपक दास ने कहा कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक शादी संपन्न हो चुकी थी। दास ने कहा, "...हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लड़की को बचा लिया।"

बुधवार को एचटी से बात करते हुए, दास ने कहा कि लगभग 18 साल की उम्र के दूल्हे ने दावा किया कि वह लंबे समय से नाबालिग लड़की के साथ रिश्ते में था, और दोनों परिवारों के आशीर्वाद से वे शादी कर रहे थे।

दास ने कहा कि उन्होंने कक्षा नौ की छात्रा नाबालिग लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की जांच की, जिसके अनुसार वह 17 साल की है, लेकिन बहुत छोटी लग रही है। 

उन्होंने कहा कि उन्होंने दूल्हे बिलाल उद्दीन, उसके पिता जहरुल इस्लाम, लड़की के पिता शब्बीर उद्दीन, काजी और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने कहा कि बाल विवाह निषेध (पीसीएमए) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पत्थरकांडी पुलिस स्टेशन में सभी आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

उन सभी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और न्यायाधीशों ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग लड़की को आश्रय गृह भेज दिया गया है जहां उसका बयान दर्ज किया जाएगा”, दास ने कहा।

बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए, असम सरकार ने पिछले साल बाल विवाह के खिलाफ दो चरण का अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप कई गिरफ्तारियां और मामले दर्ज हुए।

पिछले साल फरवरी में पहले चरण में 3,483 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 4,515 मामले दर्ज किए गए थे, इसके बाद अक्टूबर में दूसरे चरण में 915 गिरफ्तारियां और 710 मामले दर्ज किए गए थे।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनका लक्ष्य 2026 तक असम से बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने का है और जब तक वे लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी।

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