नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी।
इसमें कहा गया कि पूरक आरोप पत्र में आप को आरोपी बनाया जाएगा।
इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में ईडी द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर विचार पर सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी।
अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी।
कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सरकार में डिप्टी रहे मनीष सिसौदिया पिछले साल फरवरी से जेल में हैं। कई अदालतों ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई AAP नेताओं पर शराब व्यवसायियों और राजनेताओं के कथित समूह 'साउथ ग्रुप' के हितों के अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।
एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि अपराध की कथित आय का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
मार्च में, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था. हालाँकि, अदालत ने केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक कार्य नहीं करने का आदेश दिया।