रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के खिलाफ सोमवार (8 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
एजेंसी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था और उसके इस निष्कर्ष को चुनौती दी कि इस बात का कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं है कि सोरेन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दोषी थे।
उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान सोरेन द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत में सोरेन द्वारा मांगी गई अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने दावा किया था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है जिसके लिए उसे जनवरी में गिरफ्तार किया गया था।