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नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गुरुवार को मुंबई हवाई अड्डे पर "पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर नहीं होने" के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसके कारण इस महीने की शुरुआत में एक बुजुर्ग यात्री की मृत्यु हो गई, अधिकारियों ने कहा।
डीजीसीए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "उपरोक्त सीएआर [नागरिक विमानन आवश्यकताओं] के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर विमान नियम, 1937 के अनुसार 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।"
इसमें कहा गया है, "सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी की गई है कि जिन यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों।"
एयर इंडिया के आधिकारिक बयान का इंतजार है।
नागरिक उड्डयन नियामक ने सभी एयरलाइंस को एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें उनसे हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए पर्याप्त व्हीलचेयर उपलब्ध रखने को कहा गया है।
12 फरवरी को, एक 80 वर्षीय यात्री, जो अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क से एयर इंडिया की फ्लाइट से आया था, की मुंबई हवाई अड्डे पर गिरने से मृत्यु हो गई क्योंकि कथित तौर पर व्हीलचेयर की अनुपलब्धता के कारण 1.5 किमी चलने के बाद उसे दिल का दौरा पड़ा।
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