नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत के आदेशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने कहा कि चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने जनहित याचिका को 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' और 'गुमराह' बताया और कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को एक राजनीतिक मंच बना रहा है।
अदालत ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए पूछा कि क्या उसकी "लॉ स्कूल में अच्छी उपस्थिति है।"
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा, "ऐसा लगता है कि वह कानून के सिद्धांतों का पालन नहीं करते।"