अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया

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राजा चौधरी
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को राउज एवेन्यू अदालत का रुख किया। अदालत संभवत: आज दोपहर दो बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी।

अरविंद केजरीवाल ने मार्च में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने उन्हें मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। हालाँकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री को झटका देते हुए, अदालत ने उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

अंतरिम जमानत के सात दिन बढ़ाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, अदालत के कार्यालय ने कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अंतरिम याचिका की लिस्टिंग पर फैसला ले सकते हैं।

केजरीवाल ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उन्हें "उच्च कीटोन स्तर के साथ अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटाने" के लिए पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई चिकित्सा परीक्षणों से गुजरने के लिए सात दिनों के विस्तार की आवश्यकता है।

अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि उनके लक्षण किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक कि कैंसर के भी संकेत हैं

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