दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को सोशल मीडिया से अरविंद केजरीवाल की अदालत का वीडियो हटाने को कहा

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राजा चौधरी
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Sunita

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिल्ली की एक अदालत को संबोधित करते हुए अपने पति की वीडियो रिकॉर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों को वीडियो से जुड़े पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने वकील वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें केजरीवाल को 28 मार्च को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने पर अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी।

सुनीता केजरीवाल उन पांच व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कहा गया था।

कोर्ट ने मामले को 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 28 मार्च को विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) कावेरी बावेजा को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया था।

 

संबोधन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, सुनीता केजरीवाल ने दृश्यों को रीट्वीट किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को समान सामग्री वाले वीडियो को उनके संज्ञान में लाए जाने पर हटाने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली स्थित वकील वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।

21 मार्च को, अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने एजेंसी द्वारा भेजे गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एजेंसी की कार्रवाई को बरकरार रखा।

बाद में अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए।

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