सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को बरकरार रखा

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राजा चौधरी
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Navneet

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले फैसले को खारिज करते हुए अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने अमरावती से सांसद और बीजेपी नेता नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था.

राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को राणा के जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर जांच समिति की रिपोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

राणा पर अमरावती के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था।

8 जून, 2021 को उच्च न्यायालय ने कहा था कि राणा द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके 'मोची' जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। इसने अमरावती की सांसद पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया था, यह कहते हुए कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह 'सिख-चमार' जाति से थीं।

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