सत्संग के आयोजक मधुकर न्यायिक हिरासत में

'सत्संग' के 'मुख्य सेवादार' देव प्रकाश मधुकर, हाथरस के सिकंदराराऊ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में नामित एकमात्र आरोपी हैं।

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राजा चौधरी
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Harh

हाथरस: हाथरस में भगदड़ में 121 लोगों की जान लेने वाले मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

हाथरस पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने भगदड़ के बाद दर्ज की गई एफआईआर में मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर ने स्थानीय उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से सत्संग की अनुमति ली थी।

हाथरस के पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने कहा, "मधुकर 2 जुलाई से फरार था। उसे शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया।" "उनसे बाबा के साथ उनके संबंधों के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और आयोजन समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी।" पुलिस ने मधुकर की गिरफ्तारी के लिए ₹1 लाख के इनाम की घोषणा की थी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि भोले बाबा, जिन्हें नारायण सरकार हरि या सूरज पाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, की सभी प्रमुख गतिविधियों का प्रबंधन मधुकर और अन्य करीबी सहयोगियों द्वारा हाथरस में किया जाता था।

अग्रवाल ने कहा, मधुकर से हाल ही में कुछ राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था।

अग्रवाल ने कहा, "उनके वित्तीय लेनदेन, मनी ट्रेल्स पर गौर किया जा रहा है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।"

मधुकर उस 'सत्संग' का 'मुख्य सेवादार' है जहां भगदड़ मची थी। वह घटना के संबंध में हाथरस के सिकंदराराऊ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में नामित एकमात्र आरोपी है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग ने शनिवार को हाथरस भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया, जहां 2 जुलाई को 121 लोगों की मौत हो गई थी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व वाले आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव और पूर्व आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह शामिल हैं।

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