सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एससी, एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है

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राजा चौधरी
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Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहुमत से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। इसने घोषणा की कि एससी को समरूप वर्ग नहीं माना जा सकता है और केंद्र और राज्यों के लिए एससी/एसटी की आरक्षित श्रेणी के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों को चिह्नित करने की अनुमति होगी ताकि वे आरक्षित सीटों के उप-वर्गीकरण और युक्तिकरण पर उचित नीतियां बना सकें।

बहुमत का फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा द्वारा दिया गया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई।

बहुमत के फैसले ने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। यह माना गया कि सामाजिक समानता के सिद्धांत राज्य को अनुसूचित जाति के सबसे पिछड़े वर्गों को अधिमान्य उपचार प्रदान करने का अधिकार देंगे।

बहुमत के अनुसार, उप-वर्गीकरण पर निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, और राज्यों को पिछड़ेपन की सीमा के संबंध में अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर अपने निर्णय को उचित ठहराना होगा। इस मामले को 2020 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बड़ी पीठ को भेजा गया था, यह देखते हुए कि चिन्नैया मामले में 2004 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।

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