संशोधित नागरिकता नियम अगले महीने से लागू होने की संभावना: सूत्र

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राजा चौधरी
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नई दिल्ली: विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो तीन पड़ोसी देशों - पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश - से भारत में बसने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा, अगले महीने से लागू होने की संभावना है, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है।

सूत्रों ने कहा है कि ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है।

सूत्रों ने कहा कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। मंत्रालय को दीर्घकालिक वीज़ा के लिए सबसे अधिक आवेदन पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे।

 दीर्घकालिक वीज़ा देने की शक्तियाँ - जिसे सीएए के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है - पहले ही जिला अधिकारियों को दे दी गई हैं।

पिछले दो वर्षों में, नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नौ राज्यों के 30 जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गईं।

संघ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कुल 1,414 गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी गई।

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