बूचड़खानों, मांस प्रसंस्करण इकाइयों को ईआईए के तहत लाने की जरूरत नहीं: केंद्र

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राजा चौधरी
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नई दिल्ली: पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने पिछले साल हरित न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण इकाइयों को ईआईए, 2006 के दायरे में लाया जाए।

उन्होंने बूचड़खानों में पानी की अत्यधिक खपत, अनुचित ठोस अपशिष्ट निपटान के कारण जल निकायों के दूषित होने और अस्वास्थ्यकर शवों के संपर्क में आने के कारण जूनोटिक रोगों के खतरे के बारे में चिंता जताई।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में एनजीटी को एक हलफनामा सौंपा है. हलफनामा पिछले साल अगस्त में मंत्रालय द्वारा गठित आठ सदस्यीय कार्य समूह की एक रिपोर्ट पर आधारित है।

मंत्रालय ने कहा, "पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बूचड़खानों/प्रसंस्करण इकाइयों को विनियमित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश/सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद हैं, और बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण इकाइयों को ईआईए, 2006 के दायरे में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

इसमें कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास सहित एजेंसियों का विनियमन ढांचा और निगरानी बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त है।

मंत्रालय ने कहा, "ऐसी इकाइयों को ईआईए, 2006 के दायरे में लाने से कोई महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन नहीं होगा क्योंकि मुद्दा केवल पहले से मौजूद नियमों के कार्यान्वयन का है।"

इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता की दलीलें मुख्य रूप से असंगठित बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण इकाइयों के कारण हैं और कार्य समूह ने उनके आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है।

इसमें कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थानीय प्रशासन की मदद से अवैध बूचड़खाना इकाइयों पर नकेल कसने के लिए सभी राज्य-स्तरीय निगरानी समितियों को सूचित कर सकता है और उन्हें संगठित क्षेत्र में अपग्रेड करने की सिफारिश कर सकता है।

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