केंद्र ने पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में 43 परियोजनाओं को अनुमति दी

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राजा चौधरी
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Eco sensitive zone

नई दिल्ली: पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र को पिछले पांच वर्षों में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 53 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 43 को पर्यावरण मंजूरी दी गई।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र वे हैं जो संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। चौबे ने कहा, पिछले पांच वर्षों के दौरान, संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 689 परियोजना प्रस्तावों को एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति द्वारा अनुमति दी गई थी, जिनमें से 231 को पिछले साल अनुमति दी गई थी।

 मंत्री चौबे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) और संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार प्राप्त आवेदनों की संख्या पर तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष-वार दी गई स्वीकृतियों की संख्या; और पिछले पांच वर्षों के दौरान वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा वर्ष-वार समान रूप से प्राप्त और स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या।

 “जैसा कि मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.05.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं/गतिविधियों को संबंधित ईएसजेड अधिसूचना द्वारा विनियमित और शासित किया जाएगा। ऐसी विनियमित गतिविधियाँ, यदि संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत आती हैं, तो उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होगी, जबकि, यदि ईएसजेड अधिसूचित नहीं है या मसौदा चरण में है, तो पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होगी डिफ़ॉल्ट ईएसजेड के भीतर स्थित परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए आवश्यक होगा, यानी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों सहित संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के 10 किमी के भीतर का क्षेत्र, ”चौबे ने कहा।“

वही विशेषज्ञों का मानना कुछ और है। "ऐसी परियोजनाओं पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल)/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एससीएनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति द्वारा विचार की आवश्यकता होगी। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा उचित अनुमोदन के बाद प्रस्तावों को पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है", मंत्री चौबे ने कहा।

 विशेषज्ञों का मानना है कि यह जरूरी है कि हम उन परियोजनाओं से बचें और उनके विकल्प तलाशें जो वन्यजीवों के आवास और गलियारों को बाधित करते हैं। “वर्तमान में, हमारे भूभाग का केवल 5% से अधिक हिस्सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित है। हालाँकि, इनमें से कई क्षेत्र मानव बस्तियों और बुनियादी ढांचे से घिरे छोटे, अलग-थलग इलाकों के रूप में मौजूद हैं। हमारे वन्यजीवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहता है और वन्यजीव बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है। यह स्थिति कई प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, जिससे वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह जरूरी है कि हम उन परियोजनाओं से बचें और उनके विकल्प तलाशें जो वन्यजीवों के आवास और गलियारों को बाधित करते हैं। इसमें विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक प्राकृतिक आवासों और प्रवास मार्गों की सुरक्षा और संरक्षण के उपाय शामिल हैं, ”विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के प्रमुख - जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र, देबादित्यो सिन्हा ने कहा।

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